प्रत्यारोपण अस्वीकरण
सार्वजनिक चेतावनी:
यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ लोगों को गुर्दा दान के लिए धन की पेशकश करने और अपोलो अस्पताल के नाम का दुरुपयोग करने के बारे में ईमेल प्राप्त हुए हैं।
आम जनता और विशेष रूप से किडनी रोगियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि ये नकली फ़िशिंग ईमेल हैं और ये मेल न तो अपोलो अस्पताल द्वारा भेजे गए हैं और न ही अपोलो अस्पताल ऐसी किसी योजना में शामिल हैं। ये कपटपूर्ण और संदिग्ध ईमेल केवल प्रतिष्ठित अस्पतालों के नामों का उपयोग करके भोले-भाले व्यक्तियों को गुमराह करके भुगतान निकालने की एक योजना है।
अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के बाद संशोधनों के साथ किया जाता है, और मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण नियम 2014। मानव अंगों की कोई भी खरीद और बिक्री कानून के तहत अवैध और दंडनीय है।
आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस तरह के ईमेल की रिपोर्ट करें और किडनी दान के लिए नकद या वस्तु के रूप में कोई भी लाभ देने वाले किसी भी व्यक्ति/एजेंसी के साथ किसी भी तरह से डील/संलग्न न करें। अपोलो हॉस्पिटल्स सोशल मीडिया या फोन कॉल के जरिए आम जनता से मानव अंगों के दान की मांग नहीं करता है। अपोलो अस्पताल इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई कर रहा है।